निकाय चुनाव: यूपी सरकार को राहत, ओबीसी आरक्षण पर रोक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। ओबीसी आयोग 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी की है।